मकानों में अवैध निर्माण पर 18 लोगों को नोटिस

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गुरुग्राम। वाटिका सोसाइटी में अवैध निर्माण करने की शिकायत मिलने पर डीटीपी की तरफ से कराए गए सर्वे में 18 मकानों में बिल्डिंग प्लान नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इसके बाद जिला योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) की तरफ से शुक्रवार को सभी मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं।
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डीटीपी ने सेक्टर-82 के वाटिका सोसाइटी में अवैध निर्माण पर 18 लोगों को नोटिस भेजा है। इन लोगों ने मकानों में बिल्डिंग प्लान नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया था। वहीं, मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। नोटिस में डीटीपीई ने कहा है कि 15 दिन में मकान मालिकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीटीपी की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया है कि इस बीच मकान मालिक बिल्डिंग प्लान से अधिक बने निर्माण को स्वयं तोड़ें। इसके अलावा आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां को तत्काल बंद कर 15 दिन में जवाब विभाग में दिया जाए।
अवैध निर्माण तोड़ने का भी वसूला जाएगा जुर्माना

डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि जहां भी अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा, वहां कार्रवाई में आए खर्च को अवैध निर्माण करने वाले लोगों से ही जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाएगा। लाइसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब हो कि डीएलएफ फेज-1,3, सुशांत लोक फेज-3 समेत अन्य कॉलोनियां हैं, जहां पर सर्वे कर नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके पहले डीटीपीई ने डीएलएफ फेज-3 में डेढ़ सौ से अधिक 60 गज के मकानों को सील कर दिया था। डीटीपीई का कहना है कि जो भी निर्माण जिला योजनाकार विभाग की मंजूरी के बिना किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई कॉलोनियों में नींव व कच्ची सड़कों को तोड़ा जाएगा।

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