अग्निपथ योजना का विरोध सड़क पर करने पर होगी कार्रवाई

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गुरुग्राम। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर हो रहे हंगामे को रोकने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। अब चार या इससे अधिक संख्या में एकत्र होने या सड़क जाम करने, हंगामा करने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त कदम उठाया है। जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
एसडीएम अंकिता चौधरी ने कहा है कि युवाओं को इस योजना का पूरा अध्ययन करना चाहिए। योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लागू हुई है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 25 फीसदी युवा आगे स्थायी नियुक्ति पाएंगे। बिना समझे सड़कों पर विरोध करना, जाम लगना उचित नहीं है। धारा-144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा, जिससे भविष्य खराब हो जाएगा।

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